रांची, सितम्बर 26 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट से पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हीरा देवी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। जुलाई में सभी पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उसकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हीरा देवी 30 जनवरी 2020 से जेल में है। उस पर दिनेश गोप के साथ मिलकर टेरर फंडिंग करने का आरोप है। इस मामले में एनआईए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

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