हाजीपुर, जून 25 -- हाजीपुर। नगर संवाददाता महनार थाना क्षेत्र में दो दिसंबर 2020 को हुई घर छत पर नाबालिग के साथ रेप के प्रयास के मामले में मंगलवार को अभियुक्त को धारा 394 ए तथा पॉक्सो की धारा 10 के तहत मो. वकील को दोषी पाया गया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 जून को की जाएगी। घटनाक्रम के संबंध में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो न्यायालय मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि महनार में दो दिसंबर 2020 की दोपहर पीड़ित बच्ची के घर की छत पर अभियुक्त मो. वकील धुनिया रुई धुनने का काम कर रहा था। दोपहर के दो बजे 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची उसे चाय देने के लिए छत पर गई। इस दौरान उसने अकेले पाकर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। नाबालिग लड़की के शोर मचाने पर नीचे मौजूद परिवार के लोग दौड़कर छत पर पहुंचे और धुनिया की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। इस म...
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