लखीमपुरखीरी, मई 23 -- लखीमपुर। घर बुलाकर दामाद की हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी सास को दोषी करार दिया है। एडीजे देवेन्द्रनाथ सिंह ने दोषी सास को आजीवन करावास समेत 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि सुदामापुरी सीतापुर के रहने वाले अकील अहमद पीएसी सीतापुर में मुख्य आरक्षी थे। अकील अहमद का विवाह सुन्दरवल गांव के एहतेशाम की पुत्री शाहीन उर्फ रिंकी के साथ हुआ था। अकील की पत्नी शाहीन व ससुराल वाले अकील पर अलग रहने का दबाव डाल रहे थे। 21 दिसम्बर 2007 की रात शाहीन अपने कमरे में आग ताप रही थी, तभी उसकी डेढ़ वर्ष की पुत्री शाहीन के कंधे पर सवार हो गयी, जिससे शाहीन आग में गिर गयी और झुलस गई। शाहीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके मायके वालों को सूचना दी गयी। इलाज में ...