सुल्तानपुर, जनवरी 16 -- सुलतानपुर, संवाददाता । कोइरीपुर के पन्त नगर मोहल्ले में दहेज की मांग कर विवाहिता की हत्या के मामले में एफटीसी प्रथम राकेश यादव की कोर्ट ने पति समेत तीन को दोषी ठहराते हुए सात साल जेल की सजा सुनाई है। एडीजीसी दान बहादुर वर्मा ने बताया कि मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के निवासी तेज मोहम्मद ने 26 अगस्त 2010 को मिर्जापुर में मुकदमा दर्ज कराया था, जो जिले में ट्रांसफर हुआ। आरोप था कि आरोपी दहेज की मांग कर पुत्री फरजाना बानों को प्रताड़ित करते थे। खांसी की दवा के बहाने उसे तेजाब पिला दिया, जिससे मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर पति अजहरूदीन, ससुर सरफुद्दीन और सास आमिना बानो को सात साल की जेल और प्रत्येक को 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी मामले में दोषी करार मृतका की जेठानी रुकसार बानो की सजा पर स...
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