वाराणसी, फरवरी 12 -- वाराणसी। अपर जिला जज 14वें (फाइनेंस/एफटीसी) मनोज कुमार की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में पति अनुराग पांडेय को 10 साल, देवर आयुष और सास सुनीता को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर सात- सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पाठक ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार वादी सतीश चंद्र उपाध्यय ने मडुआडीह थाने में 13 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में उल्लेख था कि उनकी भतीजी अंजुला पाण्डेय का विवाह बीएलडब्ल्यू निवासी अनुराग पाण्डेय से हुई थी। अंजुला की विदाई के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 12 जुलाई 19 को अंजुला की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। मायकेवालों का आरोप था कि ससुरालियों ने अंजुला की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया था।

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