मुजफ्फर नगर, जनवरी 12 -- मुजफ्फरनगर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति समेत चार आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने पति को 15 साल, जेठ, देवर व ससुर को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अरुण कुमार जावला व वादी पक्ष के अधिवक्ता ब्रजपाल डबास ने बताया कि शहर के मोहल्ला अम्बा विहार निवासी जब्बार हुसैन ने अपनी बेटी आयशा परवीन की शादी 15 जनवरी 2015 में थानाभवन निवासी शहजान आसिफ से की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपए व कार की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने उसकी बेटी का उत्पीडन करना शुरु कर दिया। कुछ समय पश्चात आरोपियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने पिता की तहरीर पर पति शहजान आसिफ, जेठ अमजद, देवर आरिफ,...
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