बस्ती, फरवरी 17 -- बस्ती। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवचन्द की अदालत ने दहेज हत्या के मामले पति को 14 वर्ष सश्रम कारावास व सास-ससुर को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश पांडेय व लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि गोंडा के खोड़ारे थानाक्षेत्र के चांदा टप्पाकोट गांव निवासी केदारनाथ ने सोनहा थाने में 15 जून 2023 को तहरीर देकर बताया कि अपनी बेटी सीमा की शादी सुरजीत पुत्र केशवराम निवासी दरियापुर जंगलटोला भैसहवा थाना सोनहा से की थी। शादी के बाद से सुरजीत, ससुर केशवराम व सास मुन्नू देवी दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे। 14 जून 2023 को समय करीब सात बजे आरोपियों ने मिलकर बेटी को जान से मा...