संभल, फरवरी 18 -- कोतवाली संभल क्षेत्र में वर्ष 2020 में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने पति को 13 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इससे पूर्व सहआरोपी महिला को 10 वर्ष के कारावास की सजा मिल चुकी है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। वादी मेहरुल पत्नी अनवर निवासी मोहल्ला देहली दरवाजा ने बताया कि उनकी पुत्री महक को उनकी देवरानी फिरदौस ने बहला-फुसलाकर अपने भतीजे फरमान पुत्र फुरकान निवासी थाना हसनपुर के साथ भगाकर विवाह करा दिया था। आरोप है कि विवाह के बाद फरमान ने महक से दो लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। बाद में वह देवरानी फिरदौस के यहां रहने लगी। वादी के अनुसार फिरदौस ने भी शादी में खर्च का हवाला देते हुए दो लाख रुपये दिलवाने का दबाव ...