गोंडा, दिसम्बर 16 -- गोंडा, विधि संवाददाता। जिला जज दुर्ग नरायण सिंह ने दहेज हत्या के दोषी पति को बारह वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला के अनुसार थाना करनैलगंज के अंतर्गत ग्राम मंगल पुरवा परसागोड़री निवासी हरीश शुक्ला उर्फ शुभम पुत्र गोविन्द नरायण के विरुद्ध थाना तरबगंज के पथार निवासी लवकुश ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी बहन की शादी विपक्षी हरीश शुक्ला के साथ की थी। वह उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताडित करता था। इसकी मांग पूरी न होने पर पचीस अगस्त 2021 को मार डाला और घर से फरार हो गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथ...