गिरडीह, सितम्बर 3 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बड़ियाबाद निवासी संजय दास को दस साल कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने संजय को भादवि की धारा 304 बी एवं 498 (ए) में दोषी ठहराया था। अदालत ने 498 (ए) में दोषी को पांच साल कारावास एवं 15 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। दहेज हत्या का यह मामला जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र का है। संजय दास पर आरोप है कि दहेज़ की मांग को लेकर साल 2020 में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के मायके वाले ने मामला दर्ज कराया था। हत्या के बाद आरोपी संजय दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और तब से आरोपी जेल मे ही था।

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