बिहारशरीफ, नवम्बर 11 -- दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास साक्ष्य के अभाव में आरोपी की मां हुई बरी आलपुर गांव में 12 मार्च 2024 को हुई थी घटना शेखपुरा, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के एक मामले में आलापुर गांव के आरोपी मो इस्लाम अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। आरोपी ने अपनी पत्नी सलमा खातून की हत्या 12 मार्च 2024 को दहेज के लिए गला दबाकर कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मो. तस्लीमउद्दीन ने बताया कि मामले में सह आरोपी उसकी मां जहाना खातून को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। आरोपी मो. इस्लाम बाउघाट थाना क्षेत्र के आलापुर गांव का निवासी है। वह हत्या के आरोप में 12 मार्च 2024 से ही जेल में बंद है। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उसे जेल से न्यायालय में प्रस्तुत कि...