वाराणसी, दिसम्बर 13 -- वाराणसी, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने दहेज हत्या के मामले पति जितेन्द्र कुमार और सास फूलमती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए थे। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी और अपर्णा पाठक ने पैरवी की। कोपागंज मऊ निवासी वादी रमेश भारती ने कैंट थाने में अक्टूबर 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी बड़ी बहन शारदा की शादी मई 2017 में बलिया के ग्राम चौरा (नरही) निवासी जितेन्द्र से हुई थी। जितेंद्र के पिता उप निरीक्षक है। घटना के समय शारदा वाराणसी के खजुरी स्थित पुलिस लाइन सरकारी आवास में अपने पति और सास के साथ रहती थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज और संतान पैदा न होने पर ताने मारने लगे। उसे प्...