लखीमपुरखीरी, नवम्बर 12 -- विवाह के तीन वर्ष बाद ही दहेज की खातिर विवाहिता की जहर देकर हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और सास ससुर को दोषी करार दिया है। जिला जज शिव कुमार सिंह ने अरोपी पति को आजीवन कारावास समेत 57,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि आरोपी ससुर और सास को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 47-47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द त्रिपाठी ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के रहीमनगर के रहने वाले सुखदेव सिंह ने अपनी पुत्री राजविन्दर कौर का विवाह 14 फरवरी 2011 को फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के दाउदपुर गांव के रहने वाले गुरूपेज सिंह के साथ कि थी। ससुरालियों ने दहेज में कार की मांग करते थे। कार न मिलने पर 22 अप्रैल 2014 को राजविन्दर कौर को जहर देकर मार दिया। सुखदेव सिंह ने पति गुरूपेज सिंह, ...
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