लखीमपुरखीरी, मई 29 -- लखीमपुर। दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है । एडीजे भूलेराम ने आरोपी पति, सास और जेठ को 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास समेत 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार मिश्र ने बताया कि अम्बिका प्रसाद ने अपनी पुत्री पुष्पा का विवाह 22 फरवरी 2016 को हैदराबाद थाना क्षेत्र के प्रसादपुर गांव के रहने वाले देवेश कुमार के साथ किया था। पुष्पा की ससुराल के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल और पांच लाख रुपये की मांग करते थे। 9 नवम्बर 2020 को पुष्पा के पति देवेश कुमार, सास सुरजाना और जेठ सत्येंद्र ने पुष्पा को मारकर लटका दिया। सूचना पाकर पहुंचे अम्बिका प्रसाद ने घटना की रिपोर्ट दर्ज का...
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