सीतापुर, जनवरी 7 -- सीतापुर। दहेज हत्या के संबंध में तंबौर थाने पर बारह वर्ष पूर्व दर्ज हुए मुकदमे में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू सीतापुर ने दोषसिद्ध अभियुक्त राममूर्ति व रामपाल ( पिता - पुत्र ) को आठ- आठ वर्ष का कारावास एवं आठ- आठ हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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