फरीदाबाद, फरवरी 4 -- फरीदाबाद, कार्यालय संवाददाता। सेक्टर-12 स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय कुमार शर्मा की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। दोषी के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। उसने दहेज में 71 लाख रुपये लेने के बाद भी पत्नी की हत्या कर दी थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता ने बताया कि गुरुग्राम स्थित गांव मोहम्मदपुर झाड़सा निवासी चित्रपाल ने बेटी शीतल की शादी गांव भाखरी निवासी सोनू फागना के साथ 28 नवंबर 2019 को की थी। शादी में 71 लाख रुपए नकदी, 71 तोला सोना, 10 किलोग्राम चांदी देने के साथ समेत करीब दो करोड़ रुपए खर्च किए थे। शादी में गाड़ी न देने पर ससुरालवाले नाराज हो गए। किसी तरह शादी करने के बाद शीतल को लेकर आए और उसे प्रत...