भागलपुर, जून 6 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। गुरुवार को एडीजे 15 की अदालत ने दोषी साजन यादव को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी काशी प्रसाद ने बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने अन्य धारा में भी अभियुक्त को सजा सुनाई है जो साथ-साथ चलेंगी। काजल का शव लेकर पीरपैंती भाग रहा था पति, जीछो में पकड़ा गया घटना को लेकर मृतका काजल की मां सुशीला देवी ने बरारी थाना में केस दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि प्रेम प्रसंग में उनकी बेटी काजल की शादी पीरपैंती के अठनिया के रहने वाले साजन यादव के साथ हुई थी। बेटी और दामाद बरारी के संतनगर में ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.