शामली, फरवरी 18 -- दहेज हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन दोषियों 10-10 साल कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2019 में शामली कोतवाली पर साबिर और उसके भाई सादिक तथा पिता गफ्फार निवासी मोहल्ला हाजीपुर नाला पटरी के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने तीनों मुजरिमों को 10-10 साल कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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