दरभंगा, अक्टूबर 8 -- लहेरियासराय। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में भालपट्टी थाना क्षेत्र के भालपट्टी निवासी पत्नीहंता सिंटू साह को दफा 304 बी में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा मुखर्जी ने बहस की। श्रीमती मुखर्जी के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध बहेड़ा थाना क्षेत्र के तरौनी निवासी मृतका उषा देवी के पिता ने अपनी पुत्री को दहेज में बाइक व एक लाख रुपये नगद नहीं देने के कारण 11 नवंबर 2021 को किरासन छिड़ककर जलाने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें पति सिंटू साह, देवर पिंटू साह, भैंसुर विजयकांत साह व ससुर राम विनोद साह को आरोपित किया गया था। आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में 24 नवंबर 2024 को आरोप गठन किया ...