दरभंगा, नवम्बर 11 -- लहेरियासराय। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को मात्र 10 हजार रुपए बतौर दहेज में नहीं देने के कारण केवटी थाना क्षेत्र के मोहमदपुर दानी निवासी पत्नी सहानी खातून को किरासन छिड़ककर जलाकर हत्या करने के आरोप में सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी पति मो. नौशाद को दफा 304 बी (दहेज हत्या) के तहत 10 वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये अर्थदंड व दफा 498 ए के अ दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बहस की। श्रीमती मुखर्जी के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध मृतका की मां हमीदा खातून ने एक फरवरी 2014 को सिंहवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि 26 जनव...
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