गया, जून 20 -- अतरी थाना से संबंधित दहेज हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रतिज्ञा विकास की अदालत ने पति राहुल कुमार को धारा 304 (बी) के तहत सात साल की सजा सुनाई। साथ ही धारा 498 (ए) के तहत दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मृतका के पिता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि 2018 में मैंने दूसरी पुत्री की शादी राहुल कुमार से की थी। शादी के बाद से ही लड़का व उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। पारिवारिक सुलह भी करवाने का प्रयास किया। लेकिन ...
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