मोतिहारी, दिसम्बर 4 -- मोतिहारी। तृतीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्र ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया है तथा उम्रकैद की सश्रम करावास सहित 15 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने मृतका के नवालिग पुत्र एवं दो पुत्रियों को पीड़िता करार देते हुए उन्हें पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत सहायता राशि देने का आदेश दिया है। सजा भोपतपुर क्षेत्र के जमुनिया निवासी राजेश दास की हुई है। मामले में गोविंदगंज थाना क्षेत्र के बमनौली निवासी महावीर दास ने जमुनिया निवासी राजेश, कबुतरी देवी, गगनदेव, बंका व धर्मदेव पर आरोप लगाया कि सूचक की पुत्री मिथलेश देवी की शादी राजेश दास से हुई थी। राजेश एवं उसके परिजन आरोपी उसकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ना देते थे । 18 फरवरी 2022 को मिथलेश देवी का गला द...