बेगुसराय, मई 6 -- मंझौल, एक संवाददाता। चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज दहेज हत्या मामले में मंझौल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक अभियुक्त मो. अजहर उर्फ सोनू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियुक्त पर सूचना देने वाले पक्ष द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 54/24 से संबंधित था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई, जिसमें लोक अभियोजक राकेश कुमार ने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त की दोषसिद्धि का प्रयास किया। हालांकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मौसम कुमार ने प्रभावी जिरह करते हुए गवाहों के बयानों में विरोधाभास को उजागर किया और अभियुक्त की निर्दोषिता साबित की। न्यायालय ने साक...