मऊ, जनवरी 31 -- मऊ, संवाददाता। रामपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या के मामले में शनिवार को आरोपी सास की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने नामंजूर कर दिया। मामले की प्राथमिकी हलधरपुर थाना क्षेत्र के परमानन्द पट्टी निवासी विद्या देवी ने रामपुर थाने में दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनकी छोटी बहन काजल की शादी मुस्तफाबाद निवासी अनिकेश के साथ हुई थी। काजल के ससुराल वाले दहेज में बाइक और नकदी की मांग करते थे। मांग नहीं पूरी होने पर हत्या की धमकी देते थे। विगत 11 नवम्बर 2025 को उसके ससुराल वाले विवाहिता की हत्या कर दिए थे। मामले में आरोपी सास मीना देवी की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया। मामले में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने जमानत का वि...