पीलीभीत, जनवरी 9 -- पीलीभीत। दहेज से असंतुष्ट पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने दोषी पति को सात हजार रुपए जुर्माना सहित 10 साल की सजा सुनाई। सास ससुर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के अभाव मे दोष मुक्त कर दिया। अभियोजन के मुताबिक थाना बरखेड़ा में वादी श्रीकृष्ण लाल ने 14 अप्रैल 2021 को तहरीर देकर बताया कि उसकी पुत्री पूनम वर्मा की शादी थाना बरखेड़ा के ग्राम करनापुर के गोकरन लाल के साथ 30 मई 2015 को हुई थी। शादी के बाद गोकरन लाल, ससुर मोतीराम उर्फ कल्लू व सास सुखदेवी दो लाख रुपए व मोटर साइकिल की मांग करते हुए पूनम वर्मा को प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर इन लोगों ने 13 अप्रैल 2021 को बारह बजे दिन में उसकी हत्या कर दी। पूनम वर्मा सात माह की गर्भवती थी। तहरीर के आधा...
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