कौशाम्बी, फरवरी 12 -- मंझनपुर, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव फंदे पर लटकाए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी पति को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। घटना 10 साल पहले करारी क्षेत्र के मुकीमपुर गांव में हुई थी। कोर्ट ने दोष सिद्ध पति को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया है। करारी क्षेत्र के चक हिंगुई मोहल्ले में रहने वाले हरिमोहन पासी पुत्र गुलजार ने अपनी 25 वर्षीय बेटी गोमती देवी की शादी इलाके के मुकीमपुर निवासी लवकुश पुत्र प्रभू पासी के साथ की थी। शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दान-दहेज भी दिया था। इस दौरान उसकी बेटी के तीन बच्चे भी हुए। पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद भी दामाद लवकुश, समधी प्रभू व समधन अतिरिक्त दहेज के रूप में भैंस तथा 50 हजार रुपये नकदी की ...