गोंडा, फरवरी 6 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्याधीश नम्रता अग्रवाल ने दहेज हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र शेखर सिंह के अनुसार वादी मुकदमा मुन्ना प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल निवासी परसोहना मौजा बेसहूपुर ने थाना मोतीगंज में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक उसने अपनी लड़की संगीता वर्मा (24)का विवाह छठ्ठीराम उर्फ ननकन निवासी ग्राम बलुहा मौजा पेडारन थाना मोतीगंज के साथ किया था। बेटी दो साल पहले गौना संस्कार में विदा होकर अपनी ससुराल चली गयी थी। उसकी लड़की से छठ्ठीराम वर्मा उर्फ ननकन, ससुर प्रह्लाद, सास कुसुमा देवी मिलकर दहेज की मांग करते थे। तीन लाख रुपये के लिए उसे आए दिन प्रताड़ित करते हुए मारते पीटते ...
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