आगरा, नवम्बर 6 -- दहेज हत्या समेत अन्य के मामले में आरोपी पति अजीत और सास रामवती निवासी कंचन विहार कॉलोनी ताजगंज को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी ब्रजमोहन ने थाना ताजगंज पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि दहेज की मांग के लिए उसकी पुत्री प्रीति को 18 मई 2008 को पति, सास व अन्य ससुरालीजनों ने फांसी के फंदे पर लटका हत्या कर दी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार राजपूत ने तर्क दिए।

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