छपरा, नवम्बर 15 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 श्रीकांत सिंह ने तरैया थाना में दर्ज प्राथमिकी में दहेज हत्या के आरोप में तरैया थाना के फरीदपुर निवासी विजय कुमार सिंह को अंदर दफा 304 बी के अंतर्गत दस वर्ष की सजा दी है। सजा के साथ ही पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनाई है ।अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विदित प्रसाद व उनके सहयोगी रजनीश कुमार सिंह ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा और कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई। मालूम हो कि थाना कांड के सूचक पटना जिला के दीदारगंज थाना के फतेहपुर निवासी अवधेश सिंह ने 11 सितंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहाथा कि उन्होंने अपनी बेटी मोनी कुमारी की शादी 24 नवंबर 2017 को विजय कुमार सिंह से की थी। शादी के कुछ...