आगरा, नवम्बर 20 -- दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति रामौतार एवं सास राम स्नेही निवासी ताजगंज को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी राजेश की पुत्री प्रीति की शादी घटना से चार वर्ष पूर्व आरोपित से हुई थी। वादी का आरोप था दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपियों ने उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया। मांग पूरी न होने पर छह दिसंबर 2019 को उसकी पुत्री की हत्या कर दी। थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन ने वादी समेत दस गवाह पेश किए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्रा ने तर्क प्रस्तुत किए।

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