मथुरा, जून 11 -- जनपद न्यायालय के न्यायाधीश विकास कुमार ने पांच लाख की मांग को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले पति की जमानत खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया की थाना नौहझील में रिंकू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन सूरजमुखी उर्फ शिवानी की शादी सत्येंद्र के साथ की थी। सत्येंद्र द्वारा दहेज के रुप में पांच लाख रुपये की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर सत्येंद्र ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में सत्येंद्र को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। सत्येंद्र की ओर से जिला जज विकास कुमार के न्यायालय में वकील के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई गई। तर्कों को सुनने के बाद जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया।

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