प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 2 -- प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल की कोर्ट ने कंधई थाना क्षेत्र के गुतौली गांव में रहने वाले दहेज हत्या के आरोपी सहाबुद्दीन, नूरजहां की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार बीते 26 मई को संदिग्ध दशा में महिला की मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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