आगरा, दिसम्बर 24 -- दहेज हत्या समेत अन्य में आरोपित पति नितिन निवासी गढ़ी भदौरिया को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। वादी भरत सिंह ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी पुत्री रचना उर्फ वर्षा की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व आरोपित के साथ हुई थी। दहेज के लिए पति एवं ससुरालीजन पुत्री को प्रताड़ित करते थे। 23 अप्रैल 2025 को ससुरालीजनों ने वादी की पुत्री को फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए।

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