मथुरा, अक्टूबर 30 -- बरसाना थाना क्षेत्र में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या के आरोपी सास ससुर की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। जिलाशासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि बरसाना थाना क्षेत्र में जुलाई 2025 में विवाहिता रविना की हत्या हो गई थी। विवाहिता के मायके वालों ने इस मामले की रिपोर्ट उसके पति योगेश, सास व ससुर प्रेमचंद के खिलाफ बरसाना थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने पति, सास व ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल में निरुद्ध सास व ससुर प्रेमचंद ने अधिवक्ता के माध्यम से जिलाजज विकास कुमार की अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि योगेश शादी के 6 माह बाद ही माता पिता से अलग हो गया था। 19 जुलाई 2025 की रात को योगेश पड़ोस के गांव में मजदूरी पर किसी के खेत मे...