मैनपुरी, जुलाई 22 -- जनपद न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने दहेज हत्यारोपी सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी सास पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतका के पिता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए गए हैं। दस दिसंबर 2022 को विवाहिता की जलाकर हत्या किए जाने का मुकदमा मैनपुरी कोतवाली में दर्ज करवाया गया था। पुलिस ने मामले में पति व सास के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामला एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर से जुड़ा है। गांव निवासी रसीद खां पुत्र अली मोहम्मद ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि उन्होंने अपनी पुत्री आसमां बेगम की शादी 29 मई 2022 को मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के महमूद नगर निवासी आलमगीर पुत्र गुलाब खां के साथ की थी। शादी के बाद उसकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए पति आलमगीर, ससुर गुलाब खा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.