मैनपुरी, अक्टूबर 13 -- छह वर्ष पूर्व एलाऊ थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के आरोपी पति और सास को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी ठहराया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। दोनों ही आरोपियों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। सजा का फैसला आने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। पिता की तहरीर पर मां-बेटे के विरुद्ध दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रताड़ित होकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फर्रुखाबाद के जहानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बाहोरा निवासी विनोद कुमार पुत्र सोनेलाल ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की थी कि उन्होंने अपनी पुत्री लक्ष्मी की शादी विमलेश पुत्र श्याम शरन निवासी शाहजहांपुर थाना एलाऊ के साथ की थी। शादी के बाद उसकी पुत्री को दहेज के लिए प...
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