आगरा, जुलाई 27 -- आगरा। थाना मलपुरा का है मामला, प्रस्तुत किए गवाह पत्नी की दहेज हत्या एवं अन्य आरोप में आरोपित पति हेमंत निवासी ग्राम बल्हेरा ,थाना मलपुरा को दोषी पाते हुये एडीजे 7 ने दस वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। थाना कागारौल में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा प्रताप सिंह की पुत्री भारती की शादी आरोपी हेमंत के साथ हुई थी,दहेज से सन्तुष्ट नही होने के कारण आरोपी पति हेमंत ,देवर सन्तोष एवं सास गीता देवी वादनी की पुत्री को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे ,मांग पूरी नही करने पर आरोपी ससुरालीजनों द्वारा 19 मार्च 2020 को वादी की पुत्री की हत्या कर दी ,वादी की तहरीर पर आरोपी पति ,देवर ,एवं सास के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न, हत्या एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज अभियोजन की ओर से एडीजीसी नाहर सिंह तोम...