संतकबीरनगर, फरवरी 13 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पति गोपाल पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल छह हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी पति को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आरोपी सास मंजू को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता हेमन्त मिश्र ने बताया कि प्रकरण में मृतका की मां राधिका देवी पत्नी झिनकू ग्राम बघौली थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादिनी ने 24...
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