आगरा, फरवरी 18 -- विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) ज्ञानेन्द्र राव ने दहेज हत्या में आरोपी पति विपुल और सास राधा को बरी कर दिया है। अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा और मनीष पाठक ने तर्क दिए। वादी विशंभर दयाल ने थाना जगदीशपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने पुत्री भावना का विवाह विपुल से छह नवंबर 2017 को किया था। आरोपी दहेज से संतुष्ट न होकर भावना को परेशान करते थे। पांच लाख रुपये की मांग की। 21 फरवरी 2018 को भावना की हत्या कर दी गई और फोन द्वारा सूचित किया कि भावना ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। अभियोजन अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित करने में असफल रहा।

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