सिद्धार्थ, फरवरी 12 -- सिद्धार्थनगर, हिटी। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने एक हत्यारोपी पर दोष सिद्ध होने पर 12 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कठेला समयमाता थाना में रामबेलास यादव पुत्र धुप्पन यादव निवासी खखरा टोला पिपरहवा के खिलाफ 2022 में धारा 498अ,304इ व दहेज प्रतिषेध अधिनियम का केस दर्ज था। इसी मामले की सुनवाई व गवाहों के बयान के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम मोहम्मद रफी ने 12 साल की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने की।
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