सिद्धार्थ, नवम्बर 19 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने दहेज हत्या के एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रामू निषाद पुत्र रामनरेश निवासी नौडिहवा थाना सिद्धार्थनगर के खिलाफ 2021 धारा 498ए, 304बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज था। इसी मामले में जज ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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