बोकारो, फरवरी 5 -- तेनुघाट। तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र निवासी संजू मल्हार को 2 वर्ष की सजा और 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्तके अधिवक्ता के द्वारा द्वारा न्यायालय में आवेदन दिया गया कि वह सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा। ऐसे में अभियुक्त को जमानत दी गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की। सूचिका प्रमिला कुमारी ने पेंक नारायणपुर थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया था की उसकी शादी 17 जून 2019 को संजू मल्हार के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उससे दहेज के लिए एक लाख रुपए और मोटर साइकिल की मांग की जाने लगी। इसे लेकर उसे मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित भी किया जाने लगा। ज...