गोपालगंज, फरवरी 18 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। एसडीजेएम ऋषभ श्रीवास्तव की कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के 13 वर्ष पुराने मामले में पति को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक टीम माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाने के बहोरा टोला के कासिम साह की पुत्री संतरा खातून की शादी वर्ष 2008 में बहोरा टोला के ही नौशाद अली उर्फ मुन्ना अली से हुई थी। लेकिन शादी के बाद उससे दहेज में एक कट्ठा जमीन की मांग करते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा। 26 मई 2013 को मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। मामले को लेकर उसन...