मुजफ्फरपुर, दिसम्बर 15 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। दहेज प्रताड़ना के 12 वर्ष से अधिक पुराने मामले में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मदरसा रोड निवासी नरेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार दिया गया है। 19 दिसंबर को सजा सुनवाई जाएगी। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने सोमवार को नरेंद्र को दोषी ठहराया। इस मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया। नरेंद्र की पत्नी ने काजी मोहम्मदपुर थाना में दर्ज केस में कहा था कि 1998 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति उसे दहेज में मायके से टीवी व चौपहिया गाड़ी की मांग करने का दबाव बनाने लगा। दहेज नहीं लाने पर गोली मारने की धमकी देता था। दो-तीन बार उसने गर्भपात करा दिया। इसके बाद जब गर्भवती हुई तो मायके चली गई। तब उसे एक पुत्र हु...