पटना, दिसम्बर 8 -- पटना हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और वैवाहिक अत्याचार के मामले में 95 वर्षीय वयोवृद्ध ससुर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 13 वर्ष पुराने अपराधिक मुकदमे से वृद्ध को राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने रवीन्द्र चौधरी की ओर से दायर अपराधिक अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। मामला वैशाली जिला का है। हाजीपुर स्थित सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मार्च 2019 में आवेदक रवीन्द्र चौधरी को दहेज प्रताड़ना के आरोपों से मुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया था। आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह विवाहिता ने पूरे ससुराल वालों को अपराधिक मु...