रांची, अप्रैल 25 -- रांची। न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट से जुड़े पांच साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा पति नेपोलियन महली और उसकी चचेरी भाभी सहोदरी देवी को दोषी पाकर एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नेपोलियन पर 10 हजार और सहोदरी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। घटना को लेकर नामकुम निवासी महिला आरती महली ने महिला थाना में 24 मार्च 2019 को अपने पति और चचेरी गोतनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 29 नवंबर 2017 को नेपोलियन से शादी हुई। शादी के बाद पता चला कि मेरे पति का अवैध संबंध छह बच्चों की मां चचेरी भाभी सहोदरी से है। इसके बाद मारपीट करने लगा और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। मामले में सुनवाई के दौरान आईओ नामकुम थाना के तत्कालीन एएसआई पंकज...
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