मुजफ्फरपुर, सितम्बर 10 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। गायघाट के मुन्नी कल्याण गांव में दहेज के लिए बहू चांदनी कुमारी की तीन साल पहले हत्या में ससुर को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांच आलोक कुमार पांडेय ने जैसे ही सजा सुनाई कि पुलिस ने आरोपित प्रेमशंकर राय को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा भेज दिया गया। ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक जगदीश सहनी ने 10 गवाहों का बयान दर्ज कराया। साथ ही घटना से जुड़े साक्ष्य न्यायालय में पेश किया। इस क्रम में जूनियर अधिवक्ता ललन पांडेय और आशीष त्रिवेदी ने एपीपी को सहयोग किया। बहू की हत्या के आरोपित प्रेमशंकर राय को गायघाट पुलिस ने 19 जून, 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही 29 अगस्त, 2022 को उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। दहेज के लिए चांदनी की पीट-पीटकर हत...
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