चित्रकूट, मार्च 28 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने के मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सरधुवा थाना क्षेत्र के लमियारी निवासी चंद्रशेखर पांडेय ने बीते 15 अक्टूबर 2019 को तत्कालीन राजापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि बेटी ऊषा को ससुरालीजन कृष्ण कुमार त्रिपाठी व उनका बेटा विकाश निवासी किशनपुर जनपद फतेहपुर दहेज की मांग कर प्रताड़ित करते थे। जिसकी वजह से परेशान होकर बेटी ने केरोसिन डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने कोर्ट में गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनो पि...
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