हापुड़, जुलाई 19 -- हापुड़ संवाददाता। अपर सत्र एवं न्यायाधीश(प्रथम) ने दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में पति समेत तीन लोगों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक अभियुक्त को 12500-12500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल 2015 को पीड़ित निसार अहमद ने हापुड़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसने अपनी पुत्री नसीम परवीन की शादी दिल्ली निवासी नासिर से की थी। शादी में हैसियत के अनुसार कार व बीस लाख रुपये खर्च किए थे। दहेज को लेकर ससुराल पक्ष के लोग पुत्री को परेशान करने लगे। लड़के को बड़ी दुकान कराने के लिए 5 लाख रूपये की मांग करने लगा। पति नासिर मलिक, सास आमना, ससुर रहमान मलिक, जेठ नाजिम व देवर आबिद उनकी पुत्री के साथ मारपीट करने लगे। क...
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