रांची, जनवरी 8 -- रांची। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने चार आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। अदालत ने मामले में मंगल सिंह, जगरनाथ सिंह, लक्खी देवी और बिंदेश्वरी देवी को 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। आरोपियों के खिलाफ ओरमांझी थाना में कांड संख्या 216/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। यह प्राथमिकी शादी के 14 साल बाद पति जगरनाथ सिंह समेत अन्य पर दर्ज कराई गई है।

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